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योगी सरकार ने अंडा बिक्री पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अगले महीने से नया कानून लागू होगा

UP समाचार: अब उत्तर प्रदेश में अंडों की बिक्री पर लागू होने वाले नियम बदलने वाले हैं। 1 अप्रैल से राज्य में अंडों पर एक्पायरी डेट के साथ-साथ उत्पादन तिथि भी लिखनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

UP न्यूज़: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अंडों की बिक्री पर बड़ा निर्णय लिया है। अगले महीने से लागू होगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश में अब अंडों पर उत्पादन तिथि के साथ-साथ एक्सपायरी तिथि भी लिखनी होगी। योगी सरकार ने ताजा, सुरक्षित और उपलब्ध खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है।

योगी सरकार के नए नियमों के कारण दुकानदारों को कई दिनों के लिए पुराने या खराब अंडे नहीं बेचने दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राहक अंडों पर लिखी तारीख देखकर आसानी से जान सकेंगे कि वे पुराने या नए हैं। इससे पता चलेगा कि अंडा खाने योग्य है या नहीं। योगी सरकार का मानना है कि इस निर्णय से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। उपभोक्ताओं को उच्चतम गुणवत्ता का सामान भी मिलेगा।

योगी सरकार की बैठक में लिया हुआ निर्णय

योगी सरकार ने एक बैठक में अंडों की एक्सपायरी और उत्पादन तिथि का निर्णय लिया। माना जाता है कि 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। अब खाद्य सुरक्षा और पशुपालन विभाग भी इसे लेकर सख्ती बरत रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि लोगों का स्वास्थ्य अंडे से सीधे जुड़ा है। पुराने अंडे कई जगह बेचे जाते थे। ग्राहकों को नहीं पता था कि अंडा नया है या पुराना।

नवीन नियमों के अनुसार, अंडों पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी तिथि लिखना अनिवार्य होगा। इससे बिक्री में पारदर्शिता आएगी और लोगों को ताजे और सुरक्षित अंडे मिलेंगे। पहले, ग्राहक नहीं जानते थे कि अंडे कितने पुराने हैं क्योंकि कुछ दुकानदार सिर्फ पुराने अंडे बेचते थे। नए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारी के अंडे जब्त कर नष्ट कर दिए जाएंगे।

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