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कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से खुद को दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अलग कर लिया,CBI के इस अनुरोध के बाद निर्णय लिया

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से खुद को दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बचाया। मामले से अलग होने का कारण बताया जा रहा है सीबीआई की एक मांग। 21 जुलाई अब मामला होगा। कार्ति चिदंबर पर शराब मामले में गंभीर आरोप लगे हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका, जिसमें सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है, की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस एफआईआर में उन पर आरोप लगाया गया है कि वे ब्रिटेन की शराब कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को भारत में व्हिस्की की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने में मदद करते थे।

हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने कहा कि कार्ति की याचिका और एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) द्वारा दायर की गई समान राहत की मांग की याचिका पर अलग पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। वे सुनवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया। इसे खारिज करना चाहिए। यह किसी अन्य पीठ पर सूचीबद्ध होना चाहिए।

केजरीवाल और सिसोदिया पर भी बहस हुआ जानें

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हितों के टकराव का हवाला देते हुए सीबीआई ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद यह मामला लंबित है।

न्यायाधीश ने केजरीवाल और सिसोदिया मामले में क्या कहा

20 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य लोगों द्वारा दाखिल आवेदनों को न्यायाधीश ने खारिज करते हुए कहा कि मामले से हटने का कोई “स्पष्ट कारण” नहीं था। न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि मामले से सिर्फ कथित पूर्वाग्रह के आधार पर बाहर निकलना एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना देगा। सोमवार को केजरीवाल और सिसोदिया ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुनवाई को रोकने की घोषणा की।

इन दो जजों ने पहले कार्ति की याचिकाओं को प्रस्तुत किया था

  • कार्ति की याचिकाएं पहले न्यायमूर्ति विकास महाजन और रविंदर दुडेजा के सामने प्रस्तुत की गईं, फिर रोस्टर में परिवर्तन के बाद न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ के सामने में आ गई । 1 जनवरी, 2025 को सीबीआई ने कांग्रेस नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया
  • समाचार पत्र ने बताया कि एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, “एक ऐसी इकाई जिसे वह और उनके करीबी दोस्त एस भास्कररमन नियंत्रित करते हैं”, ने सिकोइया कैपिटल फंड और डियाजियो शराब कंपनी से “संदिग्ध” धनराशि प्राप्त की।

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