Anita Advani की अपील खारिज की गई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की अपील खारिज किया गया हैं, जिसमें उन्होंने अपने घरेलू सादी के रिश्ते को राजेश खन्ना के साथ हैं इसको कानूनी दर्जा देने कि मांगे रखी गई हैं
Anita Advani का दावा खारिज: मुंबई से एक महत्वपूर्ण कानूनी सूचना मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते को शादी का कानूनी दर्जा देने की मांग की थी. राजेश खन्ना का निधन हो गया है। अदालत ने पहले से ही डिंडोशी सिविल कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा है। 2012 में राजेश खन्ना की निधन से यह मामला चर्चा में रहा है। अनीता आडवाणी और उनके परिवार के बीच कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है।

आखिर अदालत ने दोनों के रिश्ते पर क्या कहा गया हैं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, “पहली अपील खारिज की जाती है”, यानी अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, इस मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की ओर से पेश पक्ष भी सुनवाई के दौरान अदालत ने सुना।
अनीता आडवाणी ने किस तरह की दावा किया गया जानें
अनीता आडवाणी ने कहा कि उनका राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता बिल्कल बहुत हि लम्बे समय से “शादी बरोबर” ही था। साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिनेता की मौत के बाद उन्हें उनके प्रसिद्ध बंगले, “आशीर्वाद” से निकाल दिया गया हैं
यह पहले भी गम्भीर रूप से खट्टेमिले है
2015 में भी अनीता आडवाणी ने डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के खिलाफ दर्ज किया गया घरेलू हिंसा का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज कर दिया था। अदालत ने उस समय कहा कि उनका संबंध “शादी के समान” (in the nature of marriage) नहीं था।
फिलहाल क्या हालात हैं?
ताजा फैसले ने अनीता आडवाणी को कानूनी रूप से बड़ा झटका लगाया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता शादी नहीं होगा। हालाँकि, आगे की कानूनी स्थिति मामले का विस्तृत आदेश आने पर निर्भर करेगी।