पुष्कर के एक होटल मे दो साल से विदेशी महिला गुप्त रुप से रह रहे थे, खुलासा पर वीजा थाईलैंड का और नंबर युगांडा, इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा पूरा पढ़िए

पुष्कर के एक होटल में अवैध रूप से रहने वाली थाईलैंड की एक महिला को अजमेर सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। होटल प्रबंधक ने युगांडा के नागरिक का गलत वीजा नंबर सी-फॉर्म में दर्ज करके महिला का ‘ओवरस्टे’ छिपाया था। दो साल से भारत में अवैध रूप से रहने वाली महिला और फर्जीवाड़ा करने वाले होटल मैनेजर के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अजमेर: राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान के पुष्कर, जिसे मिनी इजरायल कहा जाता है, में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ व्यापक ‘क्लीन-अप’ अभियान चलाया है। इस कड़ी में, सीआईडी जोन अजमेर ने एक थाईलैंड की महिला को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो साल से अवैध रूप से भारतीय सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंक रही थी। इस अवैध प्रवास को छिपाने के लिए एक प्रसिद्ध होटल ने दस्तावेजों में ‘अंतरराष्ट्रीय हेरफेर’ किया, जो चौंकाने वाला है।

वीजा थाईलैंड का, संख्या नंबर युगांडा की जानें

इस कार्रवाई का नेतृत्व सीआईडी एडिशनल एसपी राजेश मीणा ने किया है, जो होटल संचालकों की साठगांठ का पर्दाफाश करती है। जांच में पता चला कि थाईलैंड की नागरिक कन्याफाट नोएनहोंग ने 1 फरवरी 2026 को पुष्कर के ‘द मस्कमेलन होटल एंड रिजॉर्ट’ में ठहराया था। नियमों के अनुसार, होटल को किसी भी विदेशी को ठहराने पर “सी-फॉर्म” भरना होगा। लेकिन होटल प्रबंधक ने मूर्खतापूर्वक कन्याफाट का वीजा नंबर नहीं, बल्कि युगांडा के नागरिक का वीजा नंबर ऑनलाइन दर्ज किया। यह जालसाजी की गई थी ताकि महिला को वीजा अवधि खत्म होने के बाद रुकने के लिए गिरफ्तार किया जा सके।

2 वर्ष से भारत में अवैध रूप से रही थीं महिला

सुरक्षा के लिहाज से प्रारंभिक तफ्तीश में जो कुछ पता चला, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दो साल से अधिक समय से आरोपी महिला अवैध रूप से भारत में रह रही थी। होटल प्रबंधक ने उसे शरण दी, जानबूझकर उसकी असली स्थिति छिपा दी। पुलिस ने इसे सिर्फ एक गलती नहीं मान रही है, बल्कि एक ‘कूटरचित दस्तावेज’ बनाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मान रही है।

इमिग्रेशन एक्ट में केस दर्ज करना, जेल की तैयारी करना

इस मामले की प्रकरण संख्या 95/2026 पुष्कर थाने में दर्ज की गई है। होटल प्रबंधक और थाई महिला के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 22, 23 और 24 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने सख्त चेतावनी दी कि पुष्कर और अजमेर के सभी होटल संचालकों को विदेशी मेहमानों के दस्तावेजों की गहन जांच करनी चाहिए। अब अतिरिक्त समय बिताने वालों को शरण देना महंगा होगा। अभियान जारी है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *